हेट स्पीच मामले में आज़म खान को दो साल की सजा और जुर्माना
लखनऊ:
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व मंत्री ने सीएम योगी और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को लेकर विवादित बयान दिया था. इस मामले में कोर्ट ने आज उसे दोषी करार देते हुए दो साल कैद और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. उनके खिलाफ यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज किया गया था. इस मामले में कोर्ट आजम को तीन साल की सजा सुना सकती थी.
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान सपा के टिकट पर रामपुर से उम्मीदवार थे. 18 अप्रैल 2019 को वह धमारा गांव में एक जनसभा कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री, रामपुर के तत्कालीन डीएम और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दिया। इस मामले में आजम खान की ओर से बहस की प्रक्रिया पूरी की गई. लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले की तारीख 15 जुलाई तय की. इससे पहले भड़काऊ भाषण के एक और मामले में आजम खान को राहत मिल चुकी है.
आजम फिलहाल जमानत पर हैं लेकिन सजा सुनाए जाने के बाद उनके हालात एक बार फिर बदल सकते हैं. इस बीच पिछले दो दिनों से आजम खान की वाई श्रेणी की सुरक्षा हटाने और फिर वापस करने को लेकर यूपी की सियासत गरमाई हुई है.