बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा या नहीं, जानिए साक्षी मालिक ने क्या कहा
दिल्ली:
पहलवान साक्षी मलिक ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनका (बृजभूषण सिंह) नाम पुलिस द्वारा कल सौंपी गई चार्जशीट में है। नाबालिग के मामले में साफ है कि परिवार पर काफी दबाव है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हमारी शेष मांगों को पूरा करने के बाद हम आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला करेंगे।
पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि 1-2 दिन में हमारी लीगल टीम के पास चार्जशीट आ जाएगी, तब जाकर पता चल पाएगा कि कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। आंदोलन आगे भी जारी रहेगा या नहीं यह चार्जशीट देखने के बाद ही बता पाएंगे।
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली में चार्जशीट दाखिल की थी। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354-ए और डी के तहत चार्जशीट दायर की गई है और विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354 (ए), 506 के तहत चार्जशीट दायर की गई है। नाबालिग महिला पहलवान के मामले में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की है. रद्दीकरण रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जब कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलता है। यानी दिल्ली पुलिस को इस मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. यानी दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी.
धारा 354A भारतीय दंड संहिता की एक धारा है जो यौन उत्पीड़न के लिए सजा निर्धारित करती है। यह धारा किसी महिला पर अनुचित तरीके से छूने, थप्पड़ मारने, उसके स्तन या अन्य अंगों को अनुचित तरीके से छूने, उसकी गर्दन या कमर पर हाथ डालने या किसी भी तरह से उसे शर्मिंदा करने पर लगाई जाती है।
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को 7 पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो अदालतों में चार्जशीट दाखिल की। 6 वयस्क महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी. वहीं, नाबालिग की शिकायत पर दर्ज मामले में दूसरी चार्जशीट पटियाला कोर्ट में दाखिल की गई थी. नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में बृजभूषण सिंह को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है।