नोटिस दिए बिना वोटरलिस्ट से न हटे मतदाता का नाम, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
दिल्ली:
पिछले महीने (4 अगस्त को) दिए गए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जमीनी स्तर पर पर्याप्त जांच और सत्यापन के बिना किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि नियमानुसार किसी भी नाम को हटाने से पहले मतदाता को नोटिस भेजना जरूरी है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देशभर में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम गायब होने की खबरों के बाद दिया है. जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब पाए गए हैं उनमें से अधिकांश अल्पसंख्यक और वंचित समुदाय से हैं. एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) के जगदीप चोकर ने सोमवार को दिल्ली में इस बारे में विस्तार से जानकारी दी.
उन्होंने कहा, “जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतजता पंजीकरण नियम 1960 के तहत किसी भी मतदाता का नाम उचित प्रक्रिया के बिना मतदाता सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए। “सभी मामलों में नाम हटाने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संबंध में एक नोटिस जारी किया जाए और इसे मतदाताओं को भेजा जाए।” सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को रेखांकित किया है कि कोई भी मतदाता इस प्रक्रिया से वंचित नहीं रहना चाहिए.
इसी विषय पर चुनाव आयोग को एक ज्ञापन (https://www.change.org/p/ecisveep-eci-must-implement-its-constitutional-mandate-to-conductfree-and-fair-election), में उपलब्ध है। कन्नड़ और तमिल।) प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें कई मांगें और सुझाव व्यक्त किए गए हैं। ये सुझाव सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर की अध्यक्षता में चुनाव पर नागरिक आयोग द्वारा तैयार किए गए हैं।