एक सत्र में सौ लाभार्थियों को वैक्सीन, सरकार ने जारी की ऑपरेशनल गाइडलाइंस
नई दिल्ली: कोरोना वैक्सीन पर केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी कर दी है, इसके मुताबिक एक वैक्सीनशन साइट पर एक सत्र (एक दिन) में अधिकतम 100 लाभार्थियों को वैक्सीन देने की उम्मीद है. लेकिन अगर किसी वैक्सीनेशन साइट पर पर्याप्त लॉजिस्टिक और वेटिंग रूम, ऑब्जरवेशन रूम के साथ क्राउड मैनेजमेंट की सुविधा भी है, तो एक और वैक्सीनेटर ऑफिसर जोड़कर 200 लोगों के लिए दिन में वैक्सीनेशन सत्र किया जा सकता है. यानी 1 दिन में वैसे तो 100 लोगों को ही टीका लगाया जाना चाहिए, लेकिन अगर पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं तो 200 लोगों तक को टीका लगाया जा सकता है.
इसके अलावा अगर किसी सूरत में 200 से ज्यादा लोगों को एक सत्र के अंदर टीका लगाया जाना तय किया जा रहा है तो 5 लोगों की पूरी टीम अलग से तैनात करनी होगी. जिनमें एक वैक्सीनेटर ऑफिसर और चार वैक्सीनेशन ऑफिसर शामिल होंगे.
कोरोना वैक्सीन सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर और 50 वर्ष से अधिक उम्र के 26 करोड़ लोगों को दी जाएगी. इसके बाद 50 वर्ष से कम उम्र के 1 करोड़ उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जो किसी पुराने गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं.