कानून को वेद और अदालत को मंदिर मानती हैं उमा भारती
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में विशेष सीबीआई अदालत में हुईं पेश
लखनऊ: बीजेपी नेता उमा भारतीअयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में बृहस्पतिवार को यहां विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुईं। कोर्ट में उमा भारती ने बयान दर्ज कराने के बाद विध्वंस मामले में किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करने से साफ इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय कानून को वेद की तरह मानती हूं और अदालत को मंदिर।
उन्होंने विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस. के. यादव की अदालत में दिए गए अपने बयान में कहा कि 1992 में केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक बदले की भावना से उनपर बाबरी विध्वंस का आरोप मढ़ा था। वह बिल्कुल निर्दोष हैं। उन्होंने कहा कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने बाबरी विध्वंस मामले में अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए उनके तथा अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सभी को राजनीतिक दबाव में गलत तरीके से फंसाया गया।
कांग्रेस पर राजनितिक दुश्मनी का लगाया आरोप
उमा भारती ने इस मामले में सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूतों पर कहा कि यह सब राजनीतिक दुश्मनी की वजह से किया गया है। हालांकि अदालत के बाहर आकर उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि राम मंदिर अभियान से जुड़कर वह खुद को गौरवान्वित महसूस करती हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं तो राम भक्त हूं और राम भक्ति के भाव की वजह से मैंने इस पूर्ण अभियान में भाग लिया। इसके लिए मैं हमेशा खुद को गौरवशाली मानती हूं।’’ उमा भारती ने कहा कि जहां पर हमारी बात है तो हम तो राम भक्त हैं। हम तो गंगा, तिरंगा, गऊ, गरीब, नारी व श्रीराम के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। अब तो बस यही हमारा ध्येय है।
वेदों की तरह मानती हूं कानून
भारती ने अदालत में दिए गए बयान पर संवाददाताओं को कुछ भी बताने से इनकार करते हुए कहा, “मैं भारत के कानून को वेदों की तरह मानती हूं। अदालत एक मंदिर है और उसमें बैठे हुए न्यायाधीश को मैं भगवान की तरह मानती हूं। उनके सामने मैंने जो बातें कहीं हैं, उनपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती |
बयां दर्ज कराने वाली 19 अभियुक्त
इस मामले में अदालत में बयान दर्ज कराने वाली वह 19वीं अभियुक्त हैं। इस प्रकरण में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी का बयान दर्ज होना अभी बाकी है। उनके वकीलों ने अदालत को बताया है कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना बयान दर्ज कराना चाहते हैं।