तोशा खाना मामला: इमरान खान का वारंट रद्द, सुनवाई 30 मार्च तक टली
इस्लामाबाद:
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया और तोशा खाना मामले की सुनवाई 30 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। तोशा खाना मामले में इमरान खान के खिलाफ अभियोग की कार्यवाही आज स्थगित कर दी गई, न्यायाधीश ने कहा कि 30 मार्च को मामले की स्वीकार्यता पर बहस होगी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि 30 मार्च को इमरान खान भी मौजूद रहेंगे, इसलिए गिरफ्तारी वारंट रद्द किया जाता है. इस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि हम उस दिन छूट की अर्जी दाखिल करेंगे, जिस पर जज ने जवाब दिया कि यह अलग मामला है, हम देखेंगे कि तब स्थिति क्या होगी.
इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान के वकील बाबर अवान ने इमरान खान की छूट के लिए याचिका दायर की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। चुनाव आयोग के अनुरोध पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने तोशा खाना मामले में इमरान खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के मामले में उन्हें अभ्यारोपित करने के लिए अध्यक्ष पीटीआई को तलब किया था।
न्यायिक परिसर के एनएबी कोर्ट नंबर एक में आज तोशा खाना मामले की सुनवाई हुई, जहां इमरान खान कोर्ट रूम नहीं पहुंच सके. बाबर अवान ने यह स्थिति लेते हुए कि इमरान खान अदालत परिसर में हैं, इमरान खान की उपस्थिति से छूट के लिए याचिका दायर की।
सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने इमरान खान की कार में हाजिरी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए टिप्पणी की कि उनकी कार में इमरान खान की उपस्थिति के हस्ताक्षर लिए जाने चाहिए। खान के वकील ने कोर्ट को बताया कि शिबली फराज को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शिबली फराज को कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया गया है. न्यायाधीश ने पुलिस को शिबली फराज को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।
इसी बीच इमरान खान की सुरक्षा टीम के घायल अधिकारी कोर्ट रूम पहुंचे और कोर्ट को बताया कि इमरान खान अंदर आना चाहते थे, मुझे प्रताड़ित किया गया. गौरतलब हो कि सत्र अदालत ने इमरान खान को अभ्यारोपित करने के लिए 31 जनवरी की तारीख तय की थी। सत्र न्यायालय ने 28 फरवरी को इमरान खान के लगातार गैर हाजिर रहने के कारण उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।