दिल्ली:
असम सीएम सरमा ने कहा कि आने वाले पांच से छह महीनों में ऐसे हजारों पतियों को गिरफ्तार किया जाएगा जिन्होंने 14 साल से कम उम्र की लड़की से शादी की और बाद में उनके साथ संबंध बनाए. 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी होने के बावजूद भी ऐसा करना अब अपराध है. कानून के हिसाब से लड़की की शादी की उम्र 18 साल या इससे ऊपर होना चाहिए. जिन्होंने इससे उम्र की लड़कियों से शादी की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसके साथ ही महिलाओं के मां बनने की उम्र को लेकर बयान दिया है. उन्होंने शनिवार को कहा कि मां बनने के लिए 22 साल से 30 साल के बीच की उम्र सबसे सही होती है. उनका यह बयान सरकार के उस फैसले के बाद आया है जिसके तहत बाल विवाह और बच्चियों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न पर लगाम लगाने को लेकर जोर दिया गया है.

उन्होंने आगे कहा कि हम कम उम्र में ही मां बनने को लेकर बात करते रहे हैं, हमे इसे सही नहीं मानते. लेकिन अगर कोई महिला ज्यादा उम्र होने के बाद भी मां नहीं बनना चाहती, जैसा कि अभी कुछ लोग करने लगे हैं, मेरे हिसाब से ये भी गलत है. भगवान ने हमारे शरीर को इस हिसाब से बनाया है ताकि हम उम्र के हिसाब से ही हर चीज को सही से कर पाएं.

बता दें कि असम कैबिनेट ने सोमवार को 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का फैसला किया है. 14-18 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.