The Kerala Story पर बंगाल में लगा बैन SC ने हटाया, डिस्क्लेमर लगाने के निर्देश
दिल्ली:
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी पर से बैन हटा लिया। 8 मई को सीएम ममता बनर्जी ने फिल्म पर बैन लगा दिया था। अब फिल्म को बंगाल के सिनेमाघरों में दिखाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया है तो कोई भी राज्य इस पर रोक नहीं लगा सकता है. इस पर रोक लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं को एक डिस्क्लेमर लगाने का निर्देश दिया कि केरल स्टोरी में 32,000 लापता लड़कियों के आंकड़े की पुष्टि नहीं हुई है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने तमिलनाडु सरकार को फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए सभी व्यवस्था करने और फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर अब जुलाई में सुनवाई होगी। अदालत ने संकेत दिया कि उसे फिल्म देखनी पड़ सकती है, क्योंकि मद्रास उच्च न्यायालय पहले ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) प्रमाणन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर चुका है।
इस पूरे मामले की सुनवाई CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी परीडवाला ने की. फिल्म निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे पेश हुए। फिल्म निर्माताओं ने बंगाल सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं, पत्रकार कुर्बान अली ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की है। उन्होंने केरल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और कालीश्वर ने फिल्म पर रोक लगाने का तर्क दिया।