दिल्ली:
हरियाणा HC ने मेवात में अतिक्रमण हटाने और पथराव के दौरान इस्तेमाल किए गए मकानों को तोड़े जाने का संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है. HC ने खट्टर सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, क्या सरकार ने किसी भी निर्माण को गिराने से पहले नोटिस जारी करने की प्रक्रिया का पालन किया है. अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले में तोड़फोड़ अभियान रोक दिया गया है। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण पर कार्रवाई रोकने का आदेश दिया है.

पंजाब और हरियाणा HC ने बुलडोजर कार्रवाई के मामले में स्वत: संज्ञान लिया और निर्माण ढांचे को गिराने पर रोक लगा दी. सु-मोटो को आत्म-ज्ञान कहा जाता है। हाई कोर्ट ने सरकार से हलफनामा भी मांगा है और पूछा है कि अब तक कितने ढांचे तोड़े गए हैं, सारी जानकारी कोर्ट को दी जाए. सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से एजी बलदेव महाजन मौजूद रहे.

नूंह में हिंसा के बाद हरियाणा सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई की. हिंसा प्रभावित नूंह में प्रशासन ने एक होटल समेत कई अवैध ढांचों पर बुलडोजर चला दिया. नूंह के नल्हड़ रोड चौक के पास 3 मंजिला सहारा होटल, एक रेस्टोरेंट और टाइल्स के एक शोरूम पर बुलडोजर चला. होटल, शोरूम के अलावा रोहिंग्याओं की झुग्गियों पर भी बुलडोजर चला. हिंसा के बाद प्रशासन ने 753 अवैध निर्माण गिरा दिए हैं. एसडीएम अश्वनी कुमार ने बताया कि ये निर्माण अवैध थे और उपद्रवियों ने इनका इस्तेमाल हिंसा के दौरान पथराव करने के लिए किया था.

मेवात-नूंह हिंसा के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. हिंसा में शामिल आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है. अब तक 56 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं. 147 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से 8 लोगों को पड़ोसी राज्य राजस्थान के भरतपुर-अलवर से गिरफ्तार किया गया है.