फिर बढ़ी सालाना जीएसटी भरने की समयसीमा, अंतिम तारीख 31 मार्च हुई
सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए माल एवं सेवा कर (GST) का सालाना रिटर्न भरने की समयसीमा रविवार को 31 मार्च तक बढ़ा दी है. यह सरकार द्वारा दिया गया दूसरा विस्तार है. पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दी गई थी. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समयसीमा के भीतर रिटर्न भरने में करदाताओं को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने 2019-20 के लिए GSTR-9 और GSTR-9C भरने की समयसीमा और बढ़ा दी है. समयसीमा में यह विस्तार चुनाव आयोग की मंजूरी के साथ किया गया है.
GSTR 9 एक सालाना रिटर्न है, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं को भरना होता है. GSTR-9C ऑडिट किए गए सालाना वित्तीय लेखा-जोखा और GSTR 9 का मिलान है. सालाना रिटर्न भरना सिर्फ उन करदाताओं के लिए अनिवार्य है, जिनका सालाना टर्नओवर दो करोड़ रुपये से अधिक होता है. इसी तरह पांच करोड़ रुपये से अधिक के सालाना टर्नओवर वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिये खरीद-बिक्री के मिलान ब्यौरा जमा करना अनिवार्य होता है.
AMRG एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि भले ही यह 31 दिनों का अपेक्षाकृत छोटा विस्तार है, लेकिन कर पेशेवरों के लिए आवश्यक जिम्मेदारी पूरा करने के लिये पर्याप्त है.