मैला ढोने की लगातार शर्मिंदगी
आशुतोष शर्मा
(अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया, पीपुल्स फ्रन्ट)
बजट 2023 में इस प्रथा को समाप्त करने का दावा खोखले वादों की लंबी कतार में से एक हो सकता है।
1 फरवरी, 2020 को 25 वर्षीय रवि, दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित सीबीडी मैदान में 15-20 फीट गहरे सीवर में गिर गया। एक दिहाड़ी मजदूर, रवि के पास पाइपलाइन को खोलने के लिए सुरक्षा उपकरण नहीं थे। जब वह बेहोश हो गया, तो प्रभारी निजी ठेकेदार ने 48 वर्षीय संजय को अगले मैनहोल में घुसने के लिए मजबूर किया। संजय भी बेहोश हो गया। रवि की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि संजय को एक हफ्ते बाद आईसीयू वार्ड में होश आया। संजय ने विश्वास नगर एक्सटेंशन में अपने अंधेरे घर में बैठे फ्रंटलाइन को बताया, “ठेकेदार को जोखिम के बारे में पता था और फिर भी उसने धमकी दी कि अगर हम सीवर में नहीं गए तो वह हमारे दैनिक वेतन (500 रुपये) का भुगतान नहीं करेगा।” इस घटना के बाद स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं ने उन्हें अक्षम बना दिया है, और उनका परिवार आर्थिक तंगी में है।
2013 में दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मैला ढोने पर प्रतिबंध लगा दिया था। भले ही, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में देश भर में 58,098 “पात्र मैला ढोने वाले” हैं, जो मैन्युअल रूप से सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते हैं और मानव मल को संभालते हैं। 2023 के लिए तेजी से आगे बढ़ें। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी शहर और कस्बे सेप्टिक टैंक और सीवरों के 100 प्रतिशत यांत्रिक डी-स्लजिंग पर स्विच करेंगे, जिससे मैला ढोने की प्रथा समाप्त हो जाएगी।
स्पष्ट प्रतिबद्धता
8 फरवरी को, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, रामदास अठावले ने राज्यसभा को बताया कि पिछले पांच वर्षों (2018-2022) में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कम से कम 308 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 52 तमिलनाडु से हैं, 46 उत्तर प्रदेश से, 40 हरियाणा से, 38 महाराष्ट्र से और 33 दिल्ली से हैं। (विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तविक आंकड़ा अधिक हो सकता है क्योंकि कई मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होती हैं।)
केंद्रीय बजट 2023 का भयावह प्रथा को समाप्त करने का दावा खोखले वादों की लंबी कतार में एक और हो सकता है।
अठावले ने कहा कि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सेनिटेशन इकोसिस्टम (NAMASTE) नामक एक योजना तैयार की गई है; सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा के अलावा प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाने हैं, और यह योजना देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों को कवर करेगी। हालांकि यह आशाजनक लगता है, एक संदेह है कि यह एक आधा-अधूरा और आधा-कार्यान्वित उपाय रहेगा, विशेष रूप से क्योंकि अतीत में ऐसी कई घोषणाएँ हुई हैं जिनका कोई व्यावहारिक परिणाम नहीं निकला है।
और फिर भी, मशीनीकृत मैला ढोना कोई बड़ी बात नहीं है। हाल ही में, चेन्नई स्थित स्टार्ट-अप सोलिनास इंटेग्रिटी के संस्थापक मैनुअल मैला ढोने के रोबोटिक समाधान के साथ टेलीविजन श्रृंखला शार्क टैंक इंडिया के सीज़न 2 में दिखाई दिए। यंत्रीकृत विकल्पों की उपलब्धता और हर बाद की सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता के साथ, हाथ से मैला ढोने की प्रथा अतीत की बात होनी चाहिए थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ाने वाले सामाजिक बहिष्कार के विशेषज्ञ प्रो. एन. सुकुमार ने कहा: “जब भारतीय विज्ञान ने चंद्रमा को छू लिया है, तो हमारे शौचालयों और सीवर पाइपलाइनों तक पहुंचने में इतना समय क्यों लग रहा है?”
“भारत के सबसे गंदे काम” में लगे लोग मुख्य रूप से दलित हैं, जो अपनी जातिगत पहचान के कारण देश भर में सामाजिक बहिष्कार और हिंसा का सामना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सीवर से होने वाली मौतों पर कहा था, “दुनिया में कोई भी जगह लोगों को मरने के लिए गैस चैंबर में नहीं भेजती है।” दिल्ली जल बोर्ड बनाम नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवरेज एंड एलाइड वर्कर्स एंड ओआरएस (2011) में अपने फैसले में, शीर्ष अदालत ने कहा: “मनुष्य जो सीवर में काम करने के लिए नियोजित हैं, उन्हें यांत्रिक रोबोट नहीं माना जा सकता है , जो मैनहोल में जहरीली गैसों से प्रभावित नहीं होंगे। राज्य और इसकी एजेंसियां या उनके द्वारा लगाए गए ठेकेदार एक संवैधानिक दायित्व के तहत हैं कि वे उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें जिन्हें खतरनाक काम करने के लिए कहा गया है।”
यह तर्क देते हुए कि राज्य मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए कभी भी गंभीर नहीं रहा है, प्रो. सुकुमार ने फ्रंटलाइन को बताया: “जाति व्यवस्था और हाथ से मैला ढोने के बीच घनिष्ठ संबंध है, जहां सांस्कृतिक रूप से वर्ण धर्म के सामाजिक पदानुक्रम को बरकरार रखा जाना है। नागरिक समाज और राज्य द्वारा समर्थित प्रथाओं। यदि राज्य वास्तव में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का पालन करता और जाति प्रश्न को संबोधित करता, तो यह समस्या हल हो जाती।” प्रोफेसर ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक, कर्मयोगी का उदाहरण दिया, जहां प्रधान मंत्री ने मैला ढोने को एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने 2019 में प्रयागराज के कुंभ मेले में मोदी द्वारा सफाई कर्मचारियों की “पूजा” करने को भी याद किया। “इस तरह के औचित्य अच्छे से कहीं अधिक नुकसान करते हैं। हाथ से मैला ढोने की प्रथा को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक हम इसे महत्व देना बंद नहीं करते।”
कोई परिवर्तन नहीं होता है
चूंकि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 द्वारा “अस्पृश्यता” को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया था, इसलिए संसद में मैला ढोने पर नियमित रूप से चर्चा की गई है। पी.वी. के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। नरसिम्हा राव ने मैला ढोने वालों के रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 के माध्यम से। फिर से, 2013 में, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने एक मजबूत कानून, मैला ढोने वालों के रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम बनाया। नियमों के अनुसार, एहतियाती उपायों के साथ मैन्युअल सफाई की अनुमति केवल ऐसे मामलों में दी जाती है जहां मशीनों को तैनात नहीं किया जा सकता है।
राजस्थान के भरतपुर के मैला ढोने वालों के इस परिवार की तीनों पीढ़ियां स्वच्छता के काम में शामिल हैं। बहानेरा गांव में महिलाएं ही असली काम करती हैं, सेप्टिक टैंक और सूखे शौचालयों की सफाई, शवों को हटाना, जबकि बच्चे स्कूल के शौचालयों की सफाई करते हैं।
सफाई कर्मचारी आंदोलन (एसकेए) के प्रमुख बेजवाड़ा विल्सन के अनुसार, लेकिन जमीनी स्थिति नहीं बदली है। “जो लोग स्वच्छता सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उन्हें जाति व्यवस्था के कारण पूरी तरह से उपेक्षित किया जा रहा है। सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा नहीं कर रही है, ”उन्होंने बजट 2023 में प्रावधान को परिप्रेक्ष्य की कमी बताते हुए फ्रंटलाइन को बताया। “हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधान मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री हमें स्पष्ट रूप से बताएंगे कि वे कब सीवर और सेप्टिक टैंक के अंदर हमें मारना बंद करने जा रहे हैं। हर तीसरे दिन एक मौत की खबर आ रही है। हम जवाबदेही मांग रहे हैं। लेकिन सफाई कर्मचारियों की मुक्ति या उनके पुनर्वास पर कोई शब्द नहीं है।”
एनसीआर में, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 45 प्रतिशत आबादी अभी भी सीवेज सुविधाओं के बिना है। दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच (डीएएसएएम) के संयुक्त सचिव अशोक कुमार टांक ने कहा, “अनधिकृत कॉलोनियों, औद्योगिक क्षेत्रों, हाउसिंग सोसायटियों में सेप्टिक टैंक की सफाई का काम निजी ठेकेदारों को दिया जाता है, जिन्हें अधिकारियों द्वारा मुश्किल से जवाबदेह ठहराया जाता है।” सफाई कर्मचारियों के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली में सीवर, सेप्टिक टैंक और खुली नालियों की सफाई के लिए प्राथमिक कार्यकारी एजेंसियों में दिल्ली जल बोर्ड (DJB), नई दिल्ली नगर निगम (NDMC), दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), और लोक निर्माण विभाग शामिल हैं। उन्होंने कहा, “वे निजी पार्टियों को काम आउटसोर्स करते हैं, सफाई कर्मचारियों को फैक्ट्री अधिनियम, 1948 द्वारा दिए गए सुरक्षा उपायों से वंचित करते हैं,” उन्होंने कहा।
DASAM के सचिव संजीव कुमार ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) कन्वेंशन, 1958 के निर्देशों के बावजूद, मैला ढोना एक आकस्मिक क्षेत्र बना हुआ है, ड्राइंग ऐतिहासिक रूप से भेदभाव वाले समुदाय के कार्यकर्ता जिनमें कानूनी जागरूकता और शिक्षा की कमी है। “यह तदर्थवाद समाप्त होना चाहिए। यंत्रीकृत कार्य के लिए भी आपको मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। सरकार को निजी ठेकेदारों को काम आउटसोर्स करने के बजाय सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को स्थायी कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है। या फिर सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निजी ठेकेदार सभी नियमों का पालन करें.
पूर्ण मशीनीकरण
भले ही दिल्ली और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने नालों को बंद करने के लिए सीवर सक्शन पंप तैनात किए हैं, लेकिन सीवर से संबंधित मौतें नहीं रुकी हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई में सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इनक्लूसिव पॉलिसीज के चेयरपर्सन शैलेशकुमार दारोकर ने सीवर लाइनों को विकसित करने और उन्हें साफ करने की तकनीक के अलावा सफाई कर्मचारियों को मशीनीकृत मैला ढोने के लिए तैयार करने पर जोर दिया।
“दुनिया में कोई जगह लोगों को मरने के लिए गैस चैंबर में नहीं भेजती है,” सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सीवर से होने वाली मौतों पर केंद्र से पूछा था कि सफाई कर्मचारियों को सुरक्षात्मक गियर क्यों नहीं मुहैया कराए गए।
“हमारे देश में अधिकांश शौचालय, लगभग 60 प्रतिशत, सीवर लाइनों से जुड़े नहीं हैं। उनके सेप्टिक टैंकों को मैन्युअल सफाई की आवश्यकता होती है। हाल के वर्षों में बनाए गए लाखों नए शौचालयों के मामले में भी ऐसा ही है। “100 प्रतिशत मशीनीकरण होना चाहिए, यह मैला ढोने वालों को मुक्त करने का एकमात्र तरीका है। लेकिन सरकार को सफाई कर्मचारियों की कार्य स्थितियों पर ध्यान देने के साथ-साथ उनकी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें केवल उपशामक उपायों की आवश्यकता नहीं है,” उन्होंने कहा। जब सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार अक्सर अपने एकमात्र कमाने वाले से वंचित हो जाते हैं। यदि प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है, तो मुआवजा मिलने की संभावना कम है।
जब रोहित चांडालिया और अशोक गुलिया की 9 सितंबर, 2022 को डीडीए अपार्टमेंट के एक मैनहोल में प्रवेश करने पर मृत्यु हो गई, तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया। दिल्ली जल बोर्ड, डीडीए और दिल्ली सरकार जैसे सार्वजनिक विभागों ने दोष देना शुरू कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने नवंबर 2022 में कहा: “हम ऐसे लोगों से निपट रहे हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं ताकि हमारा जीवन आरामदायक हो। और यही तरीका है जिससे अधिकारी उनसे निपट रहे हैं। बड़ा बुरा हुआ। मेरा सिर शर्म से झुक गया है।”
सुप्रीम कोर्ट के 3 मार्च 2014 के फैसले के अनुसार, 2003 की सिविल रिट याचिका संख्या 583 में, पीड़ित परिवारों को दिसंबर 2022 में राज्य सरकार से 10 लाख रुपये का मुआवजा मिला।
रवि के मामले में, जिनकी 2020 में कड़कड़डूमा के सीबीडी मैदान में मृत्यु हो गई थी, मुआवजा DASAM द्वारा छेड़ी गई लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया। लेकिन संजय जैसे उत्तरजीवी, जो हाथ से मैला ढोने के कारण विकलांग हो गए हैं, मझधार में छोड़ दिए गए हैं। टांक ने कहा: “सीवरों और सेप्टिक टैंकों के अंदर ज़हरीले धुएं के साँस लेने के बाद अक्षम हो जाने वाले पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए न तो कोई कानून है और न ही अदालत के दिशानिर्देश। बहुत से कर्मचारी दीर्घकालीन बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, और चिकित्सा देखभाल के बिना मर जाते हैं।”
शेर सिंह मई 2019 में एक सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान बेहोश हो गया था। “मेरी चार अन्य लोगों के साथ 2,000 रुपये के वादे पर काम करना तय हुआ था। हुई थी। टैंक की सफाई करते समय, हम सभी बेहोश हो गए, लेकिन दो की दम घुटने से मौत हो गई,” उत्तर-पश्चिम दिल्ली के एक अनधिकृत इलाके भाग्य विहार में एक कमरे के किराये के घर में बैठे तपेदिक से पीड़ित सिंह ने कहा। “मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घटना के तुरंत बाद यहां आए और बचे लोगों को 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का वादा किया। दुख की बात है कि हमें अभी तक पैसा नहीं मिला है।’
निचोड़
• वर्तमान में, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश भर में 58,098 “पात्र मैला ढोने वाले” हैं
• 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी शहर और कस्बे सेप्टिक टैंक और सीवरों की 100 प्रतिशत यांत्रिक सफाई पर स्विच करेंगे, जिससे मैला ढोने की प्रथा समाप्त हो जाएगी।
• पूर्व में भी ऐसी घोषणाएं की गई हैं लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला
• “भारत के सबसे गंदे काम” में लगे लोग मुख्य रूप से दलित हैं, जो अपनी जातिगत पहचान के कारण देश भर में सामाजिक बहिष्कार और हिंसा का सामना करते हैं
• संसद में इस मुद्दे पर बार-बार चर्चा के बावजूद जमीनी स्तर पर स्थिति नहीं बदली है
(यह कहानी 10 मार्च, 2023 को फ्रंटलाइन पत्रिका के प्रिंट संस्करण में प्रकाशित हुई थी।)