इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को बहराइच के महाराजगंज कस्बे में अतिक्रमण हटाने पर रोक 4 नवंबर तक बढ़ा दी है।

अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाने के नोटिस चिपकाए गए 23 घरों के मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 4 नवंबर तय की है।

जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डबल बेंच ने सरकार और आरोपियों की दलीलें सुनीं।

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था, जो नहीं किया गया।

बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी चेतावनी जारी की गई।

13 अक्टूबर को बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में राम गोपाल मिश्रा नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी।