तीस्ता सीतलवाड़ की नियमित जमानत ख़ारिज, सरेंडर का आदेश
दिल्ली:
गुजरात हाई कोर्ट ने शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ा झटका दिया। गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने को कहा. तीस्ता सीतलवाड़ पर 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामले में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर झूठे सबूत पेश करने का मामला चल रहा है। बंधे हुए मामले में तत्काल आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया.
जस्टिस निर्जर देसाई की अदालत ने सीतलवाड की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया. मालूम हो कि सीतलवाड अंतरिम जमानत मिलने के बाद पहले ही जेल से बाहर हैं. अदालत ने अपने आदेश में कहा, चूंकि आवेदक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर बाहर है, इसलिए उसे तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।