टीम इंस्टेंटखबरमुस्लिम पुरुषों को तलाक का एकतरफा अधिकार देने वाले तलाक-ए-अहसन और दूसरे प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका को जल्द सुनवाई के लिए लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया