टीम इंस्टेंटखबरसुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देशद्रोह कानून के मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से कहा कि वो राजद्रोह कानून के तहत
टीम इंस्टेंटखबरबीते दिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह फिलहाल देशद्रोह कानून पर कोई सुनवाई न करे, क्योंकि उसने इस कानून की दोबारा से समीक्षा करने का
टीम इंस्टेंटखबरसरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने राजद्रोह कानून के प्रावधानों की फिर से जांच और पुनर्विचार करने का फैसला किया है. दो दिन पहले सरकार ने देश
यूएपीए, एनएसए, एएफएसए जैसे काले कानून भी किए जाएं रद्दलखनऊ: “सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजद्रोह की धारा 124 A को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करने का स्वागत तथा यूएपीए, एनएसए, एएफएसए
टीम इंस्टेंटख़बरनई दिल्ली: राजद्रोह कानून के दुरूपयोग पर चिंता जताते हुए उच्चतम न्यायालय ने इसे औपनिवेशिक करार देते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया कि इसे सरकार हटा क्यों नहीं देती। सुप्रीम