नई दिल्ली: सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर विवरण दाखिल करने की समयसीमा एक माह और बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 की. सीबीडीटी ने एक अधिसूचना के जरिये वर्ष 2019- 20 के
सरकार ने बीते वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अर्जित की गई आय के लिए इनकम टैक्स रिटर्न के फार्मों की अधिसूचना जारी कर दी है। नए आयकर रिटर्न फार्म के अनुसार करदाताओं