टीम इंस्टेंटखबरइलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाउडस्पीकर से अजान की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर से अजान देना मौलिक अधिकार नहीं है. याचिका में
टीम इंस्टेंटखबरसुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी लाउडस्पीकर विवाद में कूद पड़े हैं. राजभर ने शादियों में बजने वाले डीजे और नेताओं की रैलियों में लगने वाले लाउडस्पीकर पर भी रोक लगाने
टीम इंस्टेंटखबरमहाराष्ट्र के सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने से पहले अब सरकार की परमिशन लेने की जरूरत होगी. बिना परमिशन के लाउडस्पीकर लगाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. लाउडस्पीकर मुद्दे