टीम इंस्टेंटखबरबॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, 2021 के दो प्रावधानों के पालन पर रोक लगा दी है. अदालत का मानना है कि ये नियम डिजिटल न्यूज मीडिया और ऑनलाइन