Share हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क अब आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कारोबार नई दिल्ली: फेस माक्स और हैंड सैनिटाइजर को अब आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के दायरे से बाहर कर दिया गया है। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने मंगलवार को यह जानकारी जुलाई 7, 2020 22:28 0