21 दिसंबर को जीएसटी परिषद ने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रिक वाहनों सहित सभी पुरानी कारों पर टैक्स की दरें अब 18 प्रतिशत होंगी। 1200 सीसी या उससे अधिक इंजन क्षमता और 4000