नयी दिल्ली: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 का प्रसार रोकने के मद्देनजर वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने आज इस संबंध में राज्यों
ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और गाड़ी रजिस्ट्रेशन से जुड़े काम आसान हो गए हैं. दरअसल इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने कुछ नए नियम जारी किए हैं, जिससे कई काम आसान हो गए हैं. इसका नोटिफिकेशन