केंद्र सरकार ने आज 43 मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सूचना तकनीकी अधिनियम के सेक्शन 69A के तहत यह फैसला लिया है. ये