नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) का बकाया सरकारी खजाने में अभी तक जमा न करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को जमकर लताड़ा है। अदालत ने यह कहते हुए