बलात्कार के मामले में स्वामी चिन्मयानंद बरी, अदालत ने कहा-नहीं साबित हुए आरोप
लखनऊ: पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद बलात्कार के आरोपों से बरी हो गए, उत्तर प्रदेश की एक विशेष अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका. विशेष न्यायधीश पीके राय ने कहा कि पीड़ित ने भी मुकदमे की सुनवाई के दौरान शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया।
अदालत ने कानून की छात्रा और अन्य सह-अभियुक्त संजय सिंह, डीपीएस राठौर, विक्रम सिंह, सचिन सिंह, और अजित सिंह को भाजपा नेता से पैसे निकालने के आरोपों से बरी कर दिया। फैसला सुनाए जाने के समय, चिन्मयानंद और अन्य आरोपी व्यक्ति अदालत में मौजूद थे।
चिन्मयानंद को पिछले वर्ष 20 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। वो न्यास शाहजहांपुर लॉ कॉलेज का संचालन करते हैं। उसी कॉलेज में पीड़िता पढ़ती थी। चिन्मयानंद ने कथित तौर पर उसका बलात्कार किया था। लॉ की 23 वर्षीय छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर डाली थी, उसके बाद पिछले वर्ष अगस्त में कुछ दिन तक उसका कोई पता नहीं लगा था जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इस मामले में दखल दिया था।