सुप्रीम कोर्ट अर्नब को दी अंतरिम बेल, आदेश के तुरंत पालन का निर्देश
नई दिल्ली: रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अन्वय नाइक आत्महत्या मामले में बुधवार को अर्नब सहित दो अन्य लोगों को अंतरिम जमानत दे दी है।
दो अन्य आरोपियों को भी मिली बेल
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, “अर्नब गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों को 50,000 रुपये के बांड पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। इसी के साथ आदेश का पालन तुरंत सुनिश्चित करने के लिए मुंबई पुलिस आयुक्त को निर्देश भी दिया है।”
बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका नामंज़ूर की थी
इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया था। हाईकोर्ट से ना होने के बाद अर्नब सुप्रीम कोर्ट गए थे।
सुप्रीम ने यह कहा
मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोर्ट इस केस में दखल नहीं देता है, तो वो बरबादी के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। कोर्ट ने कहा कि ‘आप विचारधारा में भिन्न हो सकते हैं लेकिन संवैधानिक अदालतों को इस तरह की स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी वरना तब हम विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं। अर्नब की ओर से पैरवी कर रहे वकील हरीश साल्वे ने जमानत के पक्ष में दलील रखते हुए कहा कि ‘क्या अर्नब गोस्वामी आतंकवादी हैं? क्या उन पर हत्या का कोई आरोप है? उनको जमानत क्यों नहीं दी जा सकती?’