केंद्र की मंज़ूरी बिना लॉकडाउन नहीं लगा सकते राज्य, सरकार ने जारी कीं नई गाइडलाइन्स
नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कंटेनमेंट, सर्विलांस, सतर्कता को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी की है। इसमें कहा गया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन में कड़ाई के साथ नियमों को लागू करना होगा। वहीं, 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। यह गाइडलाइंस 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी।
लगा सकते हैं नाइट कर्फ्यू
गृह मंत्रालय के कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश कोरोना को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसे स्थानीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन लगाने पर उन्हें केंद्र से परामर्श करना होगा।
कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों की इजाजत
गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएगी। कंटनमेंट जोन में नियमों को कड़ाई के साथ लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और निगम अथॉरिटीज की होगी। इसके साथ ही, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेस संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे।
सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराने के निर्देश
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि सर्विलांस टीम घर-घर जाकर सर्विलांस करेगी और कोविड-19 मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ फौरन आइसोलेशन सुनिश्चित की जाएगी। राज्य से यह भी कहा गया है कि वे कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराएं।