थप्पड़ मार मोदी के मंत्री को शर्तों के साथ मिली ज़मानत
टीम इंस्टेंटखबर
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने वाले बयान को लेकर गिरफ्तार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मंगलवार देर रात जमानत मिल गई। नारायण राणे को पहले चिपलून से हिरासत में लिया गया था, उसके बाद कागजी कार्यवाई पूरी कर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद रात को उन्हें रायगढ़ के महाड अदालत में पेश किया गया जहां उन्हें जमानत दे दी गई।
महाड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनके कथित बयान के संबंध में 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।
हालांकि नासिक पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उनके ख़िलाफ़ दर्ज़ हुई एफआईआर के संबंध में नोटिस भेजकर 2 सितंबर को थाने में पेश होने को कहा है।
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के वकील संग्राम देसाई ने बताया कि जमानत देते समय अदालत ने कुछ शर्तें रखी हैं- वह 31 अगस्त और 13 सितंबर को पूछताछ के लिए थाने में मौजूद रहेंगे और भविष्य में इस तरह का अपराध नहीं करेंगे।
वहीं भाजपा के प्रवीण दरेकर ने कहा कि महाड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनके कथित बयान के सिलसिले में) को जमानत दे दी है। हम परसों जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे।
बता दें कि राणे ने हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ठाकरे की आलोचना करने के साथ ही कथित तौर पर उन्हें थप्पड़ मारने की बात कही थी। इस बयान के बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी।