14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए सिसोदिया
दिल्ली:
शराब नीति मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक हफ्ते से सीबीआई की हिरासत में रखने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हे 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया है। कहा जा रहा है कि सीबीआई ने आगे उनकी रिमांड नहीं मांगी है. बता दें कि कल आम आदमी पार्टी ने सीबीआई पर आरोप लगाया था कि वो सिसोदिया को मेंटली टॉर्चर कर रही है.
न्यायिक हिरासत में जाने का मतलब मनीष सिसोदिया की होली जेल में ही बीतेगी। बता दें कि इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने 26 फरवरी को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। 27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को चार मार्च तक के लिए सीबीआई की रिमांड में भेजा था। सिसोदिया को शनिवार (4 मार्च) को अदालत में दोबारा पेश किया गया था। 4 मार्च को कोर्ट ने उन्हे सीबीआई की दो और दिन की हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद जब 6 मार्च को सीबीआई ने सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया तब उनकी कस्टडी नहीं मांगी।
राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की तरफ से कहा गया कि हम अभी और पुलिस हिरासत नहीं मांग रहे हैं। लेकिन भविष्य में इसकी मांग कर सकते हैं, क्योंकि आरोपी व्यक्ति का आचरण सही नहीं है। सीबीआई की तरफ से ये भी कहा गया कि गवाहों को आशंका है कि उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। बता दें कि इस बीच सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बेल अर्जी डाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया था। अब सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च को होगी।