SC ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर को नहीं दी राहत, कहा- पहले सामने आएं
टीम इंस्टेंटखबर
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम तब तक कोई सुरक्षा या कोई सुनवाई नहीं करेंगे जब तक यह न पता चले कि आपके मुवक्किल कहां हैं?
पिछले छह महीने से परमबीर सिंह लापता हैं. कई बार जब क्राइम ब्रांच और जांच समिति के सामने हाजिर होने को उनसे कहा गया लेकिन वह पेश नहीं हुए हैं. वहीं सिंह की ओर से उनको गिरफ्तारी से सुरक्षा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की गई थी. जिसपर सुनवाई के इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के वकील से पूछा कि वह देश या दुनिया के किस हिस्से में हैं, क्योंकि गिरफ्तारी ये सुरक्षा या संरक्षण का आदेश की मांग करने वाली याचिका उनकी ओर से दायर की गई है. जवाब में वरिष्ठ वकील ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद वकील इस बारे में जानकारी देंगे.
जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा आपकी याचिका दायर करने वाले आपके मुवक्किल कहां हैं? क्या वह देश में हैं या देश से बाहर हैं. अधिवक्ता पुनीत बाली ने कहा कि इसका जवाब याचिका दायर करने वाले वकील द्वारा दिया जा सकता है. इसके बाद जस्टिस कौल ने पूछा कि यही तो मैं पूछ रहा हूं कि आपके मुक्किल कहां हैं और आपकी क्या भूमिका है.
वहीं बुधवार को मुख्य महानगर न्याय दंडाधिकारी कोर्ट (एसप्लानेड) के जज ने परमबीर सिंह को फरार घोषित कर दिया है. कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की अर्जी को मंजूर करते हुए परमबीर सिंह को फरार घोषित किया. वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में सुुनवाई के दौरान जस्टिस कौल ने कहा कि आपके मुवक्किल किसी जांच में शामिल नहीं हुए हैं. आप सुरक्षा आदेश मांग रहे हैं. हमारा शक गलत हो सकता है लेकिन अगर आप कहीं विदेश में हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं तो हम इसे कैसे दे सकते हैं? हम कोई सुरक्षा नहीं दे सकते या कोई सुनवाई नहीं करेंगे जब तक कि मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं हो कि, आपके मुवक्किल कहां हैं? इस पर वकील ने कहा हमें समय दीजिए. पता करके बताते हैं.