2000 रुपये के नोट बदलने के लिए SBI की गाइडलाइन्स जारी, फॉर्म या स्लिप की ज़रुरत नहीं
RBI द्वारा 2 हजार रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने की घोषणा के बाद इसपर 23 मई से अमल शुरू हो जायेगा और 30 सितंबर, 2023 तक जारी रहेगा, इस दौरान दो हजार रुपये के नोट को बैंकों में जमा किया जा सकता है या अन्य नोटों में बदला जा सकता है. अब देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए निर्देश जारी किये हैं कि दो हज़ार रूपये के दस नोट एकबार में बिना किसी फार्म या ID प्रूफ के स्वीकार करेगा, यानि कोई लिखा पढ़ी नहीं होगी। इससे पहले फार्म भरने और ID प्रूफ देने की बात कही गयी थी. हालाँकि 20 हज़ार के मूल्य से अधिक के नोटों पर फार्म भरना और ID प्रूफ ज़रूरी रहेगा। आपको बता दें कि अगर आपका बैंक अकाउंट एसबीआई या किसी अन्य बैंक में नहीं खुला है तब भी आप बैंक जाकर 2000 के नोटों को अन्य नोटों में बदलवा सकते हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपए के नोट का चलन बंद करने का ऐलान किया था। आरबीआई ने साफ किया कि 2000 रुपए के नोट पर रोक नहीं लगाई गई है। हालांकि, रिजर्व बैंक ने नोट बदलने की समय सीमा तय की है। ये नोट 30 सितंबर तक बैंक में उपलब्ध रहेंगे. नोट बदलने की प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी। इस दौरान इन नोटों का इस्तेमाल वैसे ही होता रहेगा जैसे ये हैं।
नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी के बाद 2000 रुपए के नोट जारी किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2017 तक चलन में रहे 2000 रुपए के सभी नोट जारी किए गए थे। हालांकि बाद में इसकी छपाई धीरे-धीरे बंद कर दी गई थी। 31 मार्च 2018 तक 2000 के नोटों का चलन 37 फीसदी कम हो गया। मार्च 2023 तक 3.62 लाख करोड़ रुपये सर्कुलेशन में थे। कहा जाता है कि ये नोट दरअसल चार-पांच साल के लिए ही जारी किए गए थे. यह भी एक वजह है कि अब आरबीआई ने इन नोटों को वापस लेने का फैसला किया है।