वाहन स्वामियों को राहत: योगी सरकार ने निरस्त किये पांच साल के चालान
लखनऊ:
योगी सरकार ने यूपी में लंबे समय से वाहन चालान का भुगतान न करने वाले मालिकों को रियायत देते हुए उनका चालान निरस्त कर दिया गया है.बता दें कि 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच काटे गये चालान निरस्त किए गए है.सीएम योगी के इस फैसले से प्रदेश के लाखों वाहन मालिकों ने राहत की सांस ली है.ये उन गाड़ी चालकों के लिए खुशखबरी है जिनके अलग-अलग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में चालान काटे गए थे. उन सभी के चालान निरस्त कर दिए गए हैं.
चालान के मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोर्ट में उपसमित वादों की सूची प्राप्त कर उन चालानों को पोर्टल से डिलीट कर दिए जाएं.शासन की ओर से इस संबंध में निर्देश सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में भेज दिए गए हैं.आदेश में कहा गया है कि कोर्ट में लंबित चालान की सूची प्राप्ता करते हुए ई-चालान पोर्टल से इसे हटा दिया जाए.परिवहन आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के जरिए से ये व्यवस्था लागू की गई है. बता दें कि कुच इसी तरीके के मामले को लेकर नोएडा में किसान चालान को निरस्त करने की मांग करते हुए धरना दे रहे थे.इससे पूरे उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों के चालान माफ होने का रास्ता अब बिल्कुल साफ हो गया है.
वहीं इस समय सीमा के बाद वाले वाहन चालकों को घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है.घर बैठकर ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भर सकते हैं.यूपी ट्रैफिक पुलिस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं.इसके लिए सिर्फ गाड़ी का नंबर पता होना चाहिए. खास बात यह है कि गलत चालान पर आप यहीं से शिकायत भी कर सकते हैं.