करदाताओं को राहत, अब 30 नवंबर तक दाखिल कर सकेंगे ITR
नयी दिल्ली। करदाताओं के लिए अच्छी खबर आई है। आयकर (आईटी) विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 (मूल्यांकन वर्ष 2020-21) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी है। ये फैसला मौजूदा कोरोनावायरस महामारी के कारण करदाताओं के सामने आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर लिया गया है। आईटी के अनुसार अब वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 30 नवंबर 2020 तक आईटीआर दाखिल किया जा सकता है। करदाताओं को और राहत प्रदान करते हुए पिछले सप्ताह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना के जरिए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा को एक महीने बढ़ा कर 31 जुलाई 2020 कर दिया था।
इसके अलावा कोरोना संकट का हवाला देते हुए ही आईटी विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स बचत निवेश / भुगतान की समय सीमा को 31 जुलाई तक बढ़ाने की घोषणा की थी। आईटी विभाग ने हाल ही में जानकारी दी थी कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स बचत निवेश / भुगतान 31 जुलाई 2020 तक किए जा सकते हैं। इस समयसीमा का विस्तार आयकर अधिनियम के तहत कटौती का दावा करने के लिए विभिन्न निवेश उपकरणों के लिए है। इनमें धारा 80 सी (जीवन बीमा, एलआईसी), सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) इक्विटी लिंक्ड बचत योजना (ईएलएसएस), 80 डी (चिकित्सा बीमा के लिए), 80 जी (दान के लिए) शामिल है।
केंद्र ने बायोमीट्रिक आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा को भी 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया। इसके अलावा आईटी विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) / टीसीएस (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) के स्टेटमेंट को पेश करने की समय सीमा को 31 जुलाई, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। जबकि, टीडीएस / टीसीएस जारी करने के लिए वित्त वर्ष 19-20 के लिए प्रमाणपत्रों को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है।