सजा के खिलाफ राहुल की अपील मंजूर, 13 अप्रैल को सुनवाई, फैसले तक जमानत मिली
सूरत :
मानहानि के मामले में दो साल की सजा पाए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज सूरत की सत्र अदालत में सजा के खिलाफ अपील दाखिल की, सत्र अदालत ने अपील स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की. साथ ही इस मामले में फैसला न आने तक जमानत भी दे दी है। वहीं, कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को 10 अप्रैल तक जवाब देने का नोटिस जारी किया है. बता दे कि अमित शाह समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता लगातार राहुल गांधी को सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करने की सलाह दे रहे थे.
सजा के खिलाफ अपील करने के लिए राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के साथ आज सूरत पहुंचे. राहुल गांधी के वकील ने सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी के वकील गौरव पंड्या ने बताया कि आज कोर्ट में अपील दायर की गई. कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली है। राहुल गांधी को जमानत मिल गई है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी.
दरअसल, राहुल गांधी ने सोमवार को गुजरात के सूरत के सेशन कोर्ट में दो याचिकाएं दायर कीं. एक मानहानि के मामले में सजा को रद्द करने के लिए और दूसरा नियमित जमानत के लिए। कोर्ट में करीब 26 मिनट तक कार्यवाही चली।
बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू भी सूरत पहुंचे. मोदी उपनाम मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
सूरत में कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है. हम यहां अपनी एकता दिखाने आए हैं। हम देश को बचाने के लिए ‘सत्याग्रह’ कर रहे हैं। देश देख रहा है कि इंदिरा गांधी के पोते और राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी के साथ आज कैसा व्यवहार किया जा रहा है।