पोर्नोग्राफी मामला: राज कुंद्रा की याचिका खारिज, रहना होगा जेल में
टीम इंस्टेंटख़बर
पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार चल रहे मशहूर बिजनेसमैन और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की उस याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था.
अपनी याचिका में राज कुंद्रा ने कहा था कि मुंबई पुलिस ने उन्हें CrPC के सेक्शन 41A के तहत समन नहीं किया. बिना समन के ही उनकी गिरफ्तारी की गई. राज कुंद्रा की इस याचिका को अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है.
19 जुलाई को वियान इंडस्ट्रीज के ऑफिस में छानबीन के बाद पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41A के तहत मौके पर ही राज को समन जारी किया था. जिसे राज कुंद्रा ने स्वीकार करने से और उस पर साइन करने से मना कर दिया था. जिसके बाद पुलिस ने राज को गिरफ्तार कर लिया था.
राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी रैकेट केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. राज कुंद्रा को बेल नहीं मिल पा रही है. फिलहाल राज कुंद्रा न्यायिक हिरासत में हैं. राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगे हैं. पोर्नोग्राफी का ये मामला फरवरी में सामने आया था, जब पीड़िताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. राज कुंद्रा पर अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें अपने ऐप पर शेयर करने का आरोप है.