मंदिर में भगवा फहराने की याचिका ख़ारिज
दिल्ली:
केरल हाई कोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में मंदिर परिसर में भगवा झंडे लगाने की इजाजत मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है. दरअसल, केरल के कोल्लम जिले के मुथुपिलक्कडु श्री पार्थसारथी मंदिर में कुछ लोगों ने मंदिर में भगवा झंडा फहराने को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए केरल हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल हाई कोर्ट ने कहा कि मंदिर आध्यात्मिक सांत्वना और शांति के प्रतीक हैं, उनकी पवित्रता और श्रद्धा सर्वोपरि है। ऐसी पवित्र आध्यात्मिक नींव को राजनीतिक पैंतरेबाज़ी या एक-अधिकार की कोशिशों से कमज़ोर नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता मंदिर में बनाए गए शांतिपूर्ण और पवित्र माहौल से असहमत हैं.
याचिका दो व्यक्तियों द्वारा दायर की गई थी जिन्होंने खुद को मुथुपिलक्कडु श्री पार्थसारथी मंदिर का भक्त होने का दावा किया था। 2022 में, उन्होंने मंदिर और उसके भक्तों के कल्याण के उद्देश्य से “पार्थसारथी भक्त जन समिति” का गठन किया। उन्होंने बताया कि विशेष अवसरों और त्योहारों के दौरान मंदिर परिसर में भगवा झंडे लगाने के उनके प्रयासों को उत्तरदाताओं ने हमेशा विफल कर दिया।
जिन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया. इसलिए, उन्होंने अदालत से पुलिस को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की ताकि उन्हें झंडे फहराने से रोका न जा सके।
सरकारी वकील ने सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट का 2020 का एक फैसला भी पेश किया, जिसमें पुलिस को मंदिर परिसर से ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को हटाने का आदेश दिया गया था. इसके बाद, अदालत ने याचिका खारिज कर दी और कहा, “याचिकाकर्ताओं ने मंदिर में अनुष्ठान करने के लिए कोई वैध अधिकार प्रदर्शित नहीं किया है, जैसा कि उन्होंने प्रार्थना की है। इसके अलावा, उन्हें झंडे लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।”
वहीं केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के युवा एवं खेल विभाग के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर विवादित बयान दिया था. इस बयान में उन्होंने सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की है. और कहा था कि सनातन को इस देश से डेंगू और मलेरिया की तरह ख़त्म कर देना चाहिए.