वाराणसी:
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में वुज़ू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में दायर याचिका पर 14 अप्रैल को सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि रमजान के चलते मस्जिद में नमाजियों की संख्या बढ़ गई है. मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने सोमवार को प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया था। उन्होंने कहा कि रमजान की वजह से वह इस मुद्दे पर जोर दे रहे हैं।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पिछली सुनवाई में पीठ का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति सूर्यकांत के लिए सुनवाई में शामिल होना मुश्किल होगा। अधिवक्ता द्वारा कुछ और तथ्य रखे जाने के बाद पीठ ने कहा कि वह मामले की सुनवाई 14 अप्रैल को करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी थी, जहां कथित तौर पर एक ‘शिवलिंग’ मिला था। कोर्ट ने कहा था कि उस हिस्से की सुरक्षा को लेकर मई 2022 में उसके द्वारा पारित आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा.

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने अपनी याचिका में कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वुजूखाना के विवादित क्षेत्र में मिली शिवलिंग जैसी वस्तु दरअसल पुराने फव्वारे का हिस्सा है. याचिका में कहा गया है कि जिला प्रशासन ने इसे सील कर दिया है और यह आज तक सील है. साथ लगे शौचालय को भी सील कर दिया गया है।