औद्योगिक उद्देश्य के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रतिबंधित, कोरोना मरीज़ों के लिए होगी सप्लाई
नई दिल्ली: केंद्र ने नौ विशिष्ट उद्योगों को छोड़कर औद्योगिक उद्देश्य के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति रविवार को प्रतिबंधित कर दिया ताकि कोविड-19 मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सके। यह निर्णय 22 अप्रैल से लागू हो जाएगा।
केंद्रीय गृह सचिव को लिखा पत्र
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को भेजे पत्र में कहा कि कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी और इस कारण मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के मद्देनजर केंद्र सरकार की तरफ से गठित उच्चाधिकार प्राप्त एक समिति ने औद्योगिक इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति की समीक्षा की है ताकि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग पूरी की जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। गृह सचिव ने पत्र में कहा है कि सरकार ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है।
9 स्पेशल उद्योगों को छूट
इसके मुताबिक समिति ने निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा औद्योगिक उद्देश्य के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति 22 अप्रैल से अगले आदेश तक के लिए रोक दिया है। हालांकि इसमें 9 स्पेशल उद्योगों के लिए छूट दी गई है। अजय भल्ला ने पत्र में कहा है कि मैं राज्यों के मुख्य सचिवों से अपील करता हूं कि अपने राज्य में इससे संबंधित अधिकारियों को जरूर निर्देश जारी करें ताकि इसका पालन कराया जा सके।
रेलवे करेगा आपूर्ति
वहीँ रेलवे देश भर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलिंडरों की आपूर्ति के लिए अगले कुछ दिन में ‘ऑक्सीजन एक्सप्रेस’ चलाएगा। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी से मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। रेलवे ने कहा कि खाली टैंकर विशाखापत्तनम, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भरने के लिये सोमवार को मुंबई और उसके आसपास कलमबोली और बोइसर स्टेशनों से चलेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, ‘ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए रोल-ऑन-रोल-ऑफ ऑक्सीजन ट्रक लोड किये जा रहे हैं।