भारत में आतंकी हमलों का साज़िशकर्ता मसूद अज़हर को 18 जनवरी तक गिरफ्तार करने के आदेश
लाहौर: पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने पंजाब पुलिस से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र से वैश्विक आतंकवादी के रूप में घोषित जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को आतंकी वित्त पोषण से जुड़े मामले में 18 जनवरी तक गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
आतंकवाद रोधी अदालत ने जारी किया वारंट
अजहर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) गुजरांवाला ने जारी किया है। अदालत के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा, ‘‘एटीसी गुजरांवाला न्यायाधीश नताशा नसीम सुप्रा ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सीटीडी को जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को 18 जनवरी तक गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।”
आतंकी वित्तपोषण और प्रचार-प्रसार के आरोप
अजहर आतंकी वित्तपोषण और आतंकी सामग्री के प्रचार-प्रसार के आरोपों का सामना कर रहा है। फरवरी 2019 में भारत (India) के पुलवामा (Pulwama) में हुए हमले के बाद पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने आतंकी वित्तपोषण के मामले में धरपकड़ शुरू की थी और प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद के छह आतंकवादियों को गुजरांवाला से गिरफ्तार किया था।
अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान की कार्रवाई
पुलवामा हमले के बाद बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान सरकार ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना के बेटे और भाई सहित आतंकी संगठन के 100 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया था। सरकार ने जैश-ए-मोहम्मद, मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के जमात उद दावा तथा फलाही इंसानियत फाउंडेशन की संपत्तियों, मदरसों और मस्जिदों का नियंत्रण भी अपने हाथ में ले लिया था।