देश में ईपीएस पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अब पेंशनर्स को पेंशन के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। अब वे देश के किसी भी बैंक में जाकर पेंशन के पैसे ले सकेंगे। इसे लेकर मोदी सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। यह स्कीम अगले साल 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। सरकार के इस फैसले से देश के 78 लाख ईपीएस पेंशनधारकों को फायदा मिलेगा।

केंद्र सरकार ने कहा कि अब ईपीएफओ की पेंशन योजना के तहत लोग देश के किसी भी बैंक से अपना पेंशन ले सकते हैं। इसे लेकर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 के लिए एक सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) के प्रस्ताव को अनुमति दे दी। इसके तहत पेंशनर्स की सुविधाओं के लिए किसी भी बैंक से पेंशन के पैसे निकालने की व्यवस्था की गई है।

सीपीपीएस से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक पेंशनर्स को सरकार के इस फैसले का फायदा होगा। अब पेंशनर्स को अपनी पेंशन एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफर कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वे देश के किसी भी कोने और किसी भी ब्रांच से बिना किसी रुकावट के अपने पैसे निकाल सकेंगे।

केंद्र सरकार के इस फैसले से उन लोगों को ज्यादा राहत मिलेगी, जो रिटायरमेंट के बाद अपने पैतृक गांव चले जाते हैं। पूरे देश में यह सुविधा 1 जनवरी, 2025 से लागू होगी। साथ ही लोगों को वेरीफिकेशन के लिए बार-बार ब्रांच के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही नई व्यवस्था से पेंशन वितरण लागत में भी कमी आने की उम्मीद है।