यूपी में अब स्कूल ड्रेस में छात्रों की सार्वजानिक स्थलों पर एंट्री बैन
लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (UPSCPCR) की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर स्कूली बच्चों को लेकर एक फरमान जारी किया गया है. पत्र के जरिए सभी जिलाधिकारियों को अवगत कराया गया है कि स्कूल ड्रेस में किसी भी छात्र-छात्रा को मॉल और पार्कों में प्रवेश ना दिया जाना सुनिश्चित करें.
आयोग की सदस्य डॉ चतुर्वेदी ने जिलाधिकारियों को संबोधित करते हुए ना केवल मॉल और पार्क वरन सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्कूली छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है. आयोग ने इस फरमान में यह भी कहा है कि स्कूल टाइम में ड्रेस पहने बच्चों को किसी भी सार्वजनिक स्थल में प्रवेश न करने दिया जाए.
बता दें कि UPSCPCR राज्य सरकार की एक संस्था है जो बाल हितों और बाल अधिकारों को लेकर काम करती है. बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग आए दिन कई कार्यक्रम भी आयोजित करती है. हालांकि, आयोग द्वारा इस तरह का फरमान क्यों जारी किया गया है इसका अब तक कोई जवाब नहीं मिला है.
बहरहाल, यूपी में सभी जिलाधिकारियों को आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी द्वारा यह पत्र जारी हो चूका है. अब देखना है कि प्रशासन इस फरमान को किस तरीके से लागू करता है.