लखनऊ, कानपूर, वाराणसी में 16 अप्रैल तक लगा नाईट कर्फ्यू
लखनऊ: प्रदेश में कोरोना मामलों लगातार तेज़ी के बाद कल राज्य सरकार द्वारा 13 जिलाधिकारियों को कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए अपने विवेक से काम करने के निर्देशों के बाद लखनऊ, कानपूर और वाराणसी में नाईट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है. लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक यह कर्फ्यू लगाया गया है. कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा, जबकि सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक कोविड प्रोटोकाल के साथ काम चलता रहेगा. वहीं कानपूर और वाराणसी जनपद में भी इसी तरह का फैसला लिया गया है.
मालवाहक गाड़ियों पर प्रतिबन्ध नहीं
इस दौरान आवश्यक वस्तु को लाने ले जाने की छूट होगी. रात्रिकालीन कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लागू होगा, ग्रामीण लखनऊ में नहीं. फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी. रात्रि कालीन शिफ्ट के सरकारी/अर्ध सरकारी कार्मिक एवम् आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं में कार्यरत निजी क्षेत्र के कार्मिकों को छूट होगी. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आ जा सकेंगे. हर प्रकार की मालवाहक गाड़ियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
शैक्षिक संसथान भी बंद
वहीं वाराणसी और कानपूर जनपद में 8 अप्रैल से एक सप्ताह के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे. रात 9 बजे से सुबह तक कर्फ्यू लगाया जाएगा. सुबह का समय तय किया जा रहा है. चिकित्सा, नर्सिंग एवम् पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़ कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद किए जाएंगे. केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के समय विद्यालय या महाविद्यालय खोलने की छूट होगी.
पार्क, स्टेडियम सुबह और शाम कुछ घंटे ही खुलेंगे
वाराणसी में पारिवारिक सामाजिक आयोजनों और पारंपरिक धार्मिक आयोजनों को छोड़ कर 5 व्यक्तियों से अधिक लोगों के राजनैतिक, सामाजिक और अन्य सभी कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जाएगी. सभी पार्क, स्टेडियम आदि सुबह और शाम कुछ घंटे ही खुलेंगे. घाटों पर आरतियां सुक्ष्म रूप से की जाएंगी और इनमें जन सामान्य प्रतिभाग नहीं करेंगे. दूध, सब्जी मंडी, दवा की दुकानों को छूट होगी. यात्रियों, रात्रि शिफ्ट के कर्मचारियों और मालवाहक गाड़ियों को भी छूट होगी.