यूपी में कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी, रात 9 बजे तक खुलेंगी दुकाने, सरकारी दफ्तरों में सौ प्रतिशत हाज़री
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू नियमों में और राहत का ऐलान किया है. अब 21 जून से शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकेंगे. वहीं, दुकानें खुली रखने की समयसीमा भी बढ़ाई गई है. निजी और सरकारी दफ्तर भी कर्मचारियों की सौ फीसदी उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे.
यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 21 जून से लॉकडाउन में दो घंटे की अतिरिक्त छूट दी जाएगी. प्रदेश में अब सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी. हालांकि, दुकानें सप्ताह में पांच दिन ही खुलेंगी, शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन यूपी में अभी जारी रहेगा.
सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सरकारी और निजी कार्यालय सौ फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे लेकिन वहां कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी. इसके अलावा रेस्टोरेंट, होटल के अंदर के रेस्टोरेंट, इटिंग प्वाइंट 50 फीसदी क्षमता के साथ हफ्ते में पांच दिन खोलने की इजाजत भी दे दी गई है.
शासन ने शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दे दी है. समारोह स्थल के प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी. साथ ही आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में भी दो गज दूरी के नियम का पालन करना होगा और सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था करनी होगी. इसके अलावा पुरातत्व विभाग के स्मारक, उद्यान और पार्क भी अपने निर्धारित समय से खुल सकेंगे.
इसके अलावा शैक्षिक संस्थान छात्रों के लिए अभी बंद रहेंगे, हालाँकि स्कूल स्टाफ को जाने की अनुमति है. शैक्षिक संस्थाएं ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकती है.