भारतीय वन अधिकार अधिनियम 2006 में नए संशोधन बड़े निगमों की मदद के लिए
डॉ. सोमा मारला
(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारा पुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में नामांकित करते हुए, सत्तारूढ़ भाजपा ने आदिवासी लोगों के उद्धारकर्ता का दावा किया। हालाँकि, वन अधिकार अधिनियम, 2006 में परिवर्तन का प्रस्ताव देकर, सरकार बड़ी कंपनियों को लाभ पहुँचाने के लिए जनजातीय लोगों के हितों को नष्ट करके बिल्कुल विपरीत कार्य कर रही है।
भारतीय संसद के वर्तमान मानसून सत्र के दौरान वर्तमान वन अधिकार अधिनियम 2006 के लिए नए नियम प्रस्तावित हैं। ये परिवर्तन आदिवासी लोगों के हितों, वनों के संरक्षण के खिलाफ जाते हैं और केवल बड़े निगमों की सेवा करते हैं। ये संशोधन समुदाय के स्वामित्व वाले वनों को निजी खनन और दवा कंपनियों को सौंपने के लिए पेश किए जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय वन अधिकार अधिनियम 2006 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश कर रहा है। एफआरए 2006 में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा आदिवासी आबादी के हितों की रक्षा के लिए वाम दलों के सक्रिय समर्थन से संसद में अधिनियमित किया गया था। भारतीय वन लगभग 20 करोड़ लोगों का घर है जो प्राथमिक आजीविका के लिए सीधे वनों पर निर्भर हैं, जबकि लगभग 10 करोड़ लोग वन के रूप में वर्गीकृत भूमि पर रहते हैं। संक्षेप में, जंगलों में रहने वाले आदिवासी जैविक संसाधनों के सच्चे संरक्षक हैं।
नए 2022 वन संरक्षण नियमों में, पर्यावरण मंत्रालय ने नियम 6 (बी) (ii) पेश किया गया है जो वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुपालन के बिना निजी पार्टियों को वन भूमि के डायवर्सन को उदार बनाता है। परिवर्तन जिला कलेक्टर को ग्राम की मंजूरी को ओवरराइड (अतिक्रमण) करने का अधिकार देते हैं। प्रति हेक्टेयर मामूली शुल्क वसूल कर वन भूमि को निजी पार्टियों को हस्तांतरित करना। अधिग्रहीत पक्षों के पास गिरे हुए पेड़ों, वन्य जीवों को विस्थापित करने के असीमित मालिकाना अधिकार होंगे, ताकि वे उपयोग के लिए अधिग्रहीत भूमि का विकास कर सकें, जिसमें भूमिगत खनन और भवनों का निर्माण शामिल है।
ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में 1878 का भारतीय वन अधिनियम बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और इंग्लैंड को भारी वन संपदा और लकड़ी के निर्यात की सुविधा के लिए वन उपज के आंदोलन और पारगमन, और लकड़ी और अन्य वन उपज पर लगाए जाने वाले शुल्क को विनियमित करने के लिए लाया गया था। दशकों से वन क्षेत्र सिकुड़ गया (1810 और 1950 के बीच लगभग 40 प्रतिशत), जिसके परिणामस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के पैटर्न, सूखे और अकाल में बदलाव आया। कई जनजातियों, इन जंगलों के सदियों पुराने प्राकृतिक संरक्षकों ने अपने कई पैतृक और सांस्कृतिक अधिकारों को खो दिया और औपनिवेशिक आकाओं द्वारा जंगलों से दूर कर दिया गया।
मुख्य रूप से एफआरए- 2006 तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा औपनिवेशिक ब्रिटिश भारतीय वन अधिनियम- 1878 से आदिवासियों के साथ किए गए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए लाया गया था। एफआरए-2006 वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता देता है, जिन पर ये समुदाय आजीविका, आवास और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक जरूरतों के लिए निर्भर थे। इसके अलावा धारा 6(1ए) और (1बी) में संस्थाएं 2022 वन अधिनियम संशोधन विधेयक में प्रस्तावित हैं जो संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता सम्मेलन और पहुंच और लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल की भावना के खिलाफ चलती हैं (अनुच्छेद 5) जिसके लिए भारत एक पार्टी है।
नए 2022 वन संरक्षण नियम इस बात की पुष्टि करते हैं कि “स्पष्ट कटाई” वास्तव में 40 हेक्टेयर और उससे अधिक की भूमि से “सभी प्राकृतिक वनस्पतियों को हटाना” है, वर्तमान एनडीए सरकार एसटी और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने संवैधानिक कर्तव्यों का त्याग कर रही है।
‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के नाम पर मंत्रालय ने अब ग्राम सभाओं, राज्य सरकारों, विभिन्न (प्रभावित) लोगों की समितियों को ‘छोटी मशीनरी’ से बदल दिया है जिसमें कुछ नामित अधिकारी और मंत्रालय में एक सलाहकार समिति शामिल है। संक्षेप में, वन नौकरशाही वन भूमि विविधीकरण प्रस्तावों के लिए सभी अनुमोदनों को नियंत्रित करती है। साथ ही प्रस्तावित संशोधन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2003 के फैसले का उल्लंघन करते हैं जिसमें वन भूमि के डायवर्जन के लिए ग्राम सभा की मंजूरी अनिवार्य है।
आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने पर्यावरण मंत्रालय को फटकार लगाते हुए कहा कि यह वन अधिकार अधिनियम के लिए नोडल निकाय है, और पर्यावरण मंत्रालय के ऐसे आदेशों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इस बिंदु पर, प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने आदिवासी मामलों के मंत्रालय की आपत्तियों को खारिज कर दिया। और पीएमओ के निर्देश पर पर्यावरण मंत्रालय ने एफआरए 2006 में मौजूदा संशोधनों का मसौदा तैयार किया है।
भारतीय वन फूलों के पौधों और जंगली जानवरों की लगभग 17,000 प्रजातियों का घर हैं, संशोधनों का विरोध करते हुए, जीवविज्ञानी, संरक्षणवादियों और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा मानदंडों का उदारीकरण चल रहे वन संरक्षण, जैव विविधता प्रयासों के लिए हानिकारक हो सकता है और स्वदेशी के साथ वाणिज्यिक लाभ साझा करने के सिद्धांत के खिलाफ चल सकता है। समुदाय . आदिवासी जैविक संसाधनों के संरक्षक हैं, और संशोधन विधेयक में प्रस्तावित धारा 6(1ए) और (1बी) की संस्थाएं जैविक विविधता के सम्मेलन और पहुंच और लाभ साझा करने पर नागोया प्रोटोकॉल (अनुच्छेद 5) की भावना के खिलाफ हैं, जिसके लिए भारत एक पार्टी है।
विधेयक को भारतीय संसद के आगामी मानसून सत्र में जनता की राय मांगे बिना पेश किया जा रहा है, जैसा कि देश में पूर्व-विधान सलाहकार नीति के तहत आवश्यक है।
जंगलों को अक्सर “ग्रह के फेफड़े” के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि वे आम तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और ऑक्सीजन को सांस लेते हैं। वर्षावन दुनिया के 40 प्रतिशत से अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वन को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में परिभाषित किया गया है वनों की कटाई को बढ़ावा देने वाले कोई भी विधायी कार्य आज वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग को तेज करता है।
सरकार को बड़े खनन, फार्मा उद्योगों को लाभ पहुंचाने और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने और आगे वनों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से एफआरए- 2006 में प्रस्तावित परिवर्तनों को तुरंत वापस लेना चाहिए।
डॉ. सोमा मरला, प्रधान वैज्ञानिक, आईसीएआर एनबीपीजीआर, नई दिल्ली