आर्यन को ड्रग पैडलर साबित करने में जुटा NCB, ज़मानत पर फैसला 20 अक्टूबर को
टीम इंस्टेंटखबर
मुंबई के पास क्रूज पर ड्रग्स पार्टी में NCB के हाथों फंसे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख़ खान के सुपुत्र आर्यन खान को अभी भी राहत नहीं मिली है, उन्हें अभी पांच दिन और जेल में बिताने होंगे क्योंकि स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद ज़मानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, त्यौहार की छुटियों के कारण कोर्ट अब 20 अक्टूबर को खुलेगी इसलिए आर्यन को अभी जेल में ही रहना होगा.
स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट जज वीवी पाटिल ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। इस दिन आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। जज वीवी पाटिल ने कहा कि वो 20 अक्टूबर को भी व्यस्त हैं, वे पूरी कोशिश करेंगे कि उस दिन जमानत पर सुनवाई कर पाएं।
क्रूज रेव ड्रग्स पार्टी मामले में मुंबई सेशंस कोर्ट में बुधवार को भी शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई थी। एनसीबी की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एएम चिमालकर और अद्वैत सेठना ने अपनी दलील रखी जबकि आर्यन की तरफ से सीनियर एडवोकेट अमित देसाई और सतीश मानशिंदे ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा गया था। इस दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह की ओर से आर्यन पर ‘इंटरनैशनल ड्रग्स तस्करी’ के आरोप लगाए गए। जिसे मानशिंदे ने खारिज कर दिया।
ASG ने कहा कि हम इस मामले में पूरे चेन और कनेक्शन पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। अब भी मामला शुरूआती स्टेज पर है और आगे जाकर और भी चीज़ें सामने आएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम इस स्टेज पर इन्हें ज़मानत नहीं दिया जाए। दूसरी ओर, अमित देसाई ने कहा, आर्यन इस मामले में जो सहयोग है, वो करेंगे, लेकिन आप इनसे इनका अधिकार नहीं छीन सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मामले में उसे ज़मानत दी जानी चाहिए।
एनसीबी ने अपनी तरफ से ड्रग्स चैट, इंटरनेशनल ड्रग पेडलर संग कनेक्शन और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे कई गंभीर आरोप आर्यन खान पर लगाए गए। एनसीबी के वकील ने आर्यन खान समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत होने की बात कही। ये भी कहा कि अगर आरोपियों में से किसी को भी जमानत मिली तो केस के गवाहों, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है. एनसीबी ने विदेशी लिंक होने की वजह से MEA से संपर्क करने की बात भी की है। एनसीबी ने अपनी दलील में किसी बड़ी साजिश का अंदेशा जताया है और कहा कि साजिश में सीधे सबूत मिलना जरूरी नहीं है।
एनसीबी ने ये भी कहा कि आर्यन खान ने भले ही ड्रग्स नहीं लिया था और उनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई थी, लेकिन उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास जो ड्रग्स मिला था उसका आर्यन खान ही सेवन करने वाले थे।
वहीँ कोर्ट में आर्यन खान के वकील ने एनसीबी की उन दलीलों को गलत और बेबुनियाद बताया जिसमें आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल होने की बात कही गई थी। जिन व्हाट्स एप चैट का हवाला देते हुए एनसीबी ने आर्यन पर साजिश करने का आरोप लगाया है। उसके जवाब में वकील देसाई ने कहा कि आजकल के बच्चों की भाषा और इंग्लिश काफी अलग है. उनकी बातें जरूरी एजेंसी को संदेहजनक लग सकती हैं।
”आर्यन खान के वो चैट्स काफी पुराने थे. आर्यन काफी समय से विदेश में थे। वहां पर कई चीजें वैध हैं जो यहां अवैध हैं. आर्यन खान के वकील ने कहा कि एजेंसी अपनी जांच जारी रख सकती है लेकिन उन्हें विदेशी लिंक को खंगालना है इसके लिए आर्यन को बेल लेने से रोकना जायज नहीं है।”