कोर्ट में एनसीबी ने कहा, आर्यन खान के पास से कुछ नहीं मिला, कल मिल सकती है ज़मानत
टीम इंस्टेंटखबर
क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 7 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. हालांकि इन सभी आरोपियों को एक रात और एनसीबी के दफ्तर में बितानी होगी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर की सुबह होगी.
कोर्ट में एनसीबी ने खुद कहा कि आर्यन खान के पास से कुछ नहीं मिला. लेकिन अभी उन्हें 11 अक्टूबर तक आरोपियों की कस्टडी चाहिए, लेकिन अदालत ने एनसीबी की दलील खारिज कर दी. अदालत ने साफ कहा कि आपको काफी वक्त दिया गया, जो अपने आप में काफी है. इसके बाद कोर्ट ने आर्यन समेत सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अब कोर्ट का यह फैसला एनसीबी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. अब मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर की सुबह 11 बजे होगी.
इस मामले में सुनवाई शुरु होने के बाद ही अदालत का नजरिया देखकर साफ हो गया था कि अब एनसीबी को आगे कस्टडी नहीं मिलेगी. अब इस केस में न्यायिक हिरासत मिलने के बाद आर्यन खान के वकील ने अदालत में जमानत के लिए दो अर्जी दाखिल की हैं. एक अंतरिम जमानत की अर्जी और दूसरी नियमित जमानत याचिका. अब अदालत आर्यन की जमानत पर शुक्रवार की सुबह 11 बजे सुनवाई करेगी.
न्यायिक हिरासत में होने के बाद भी आर्यन समेत सभी आरोपी जेल जाने की बजाए एनसीबी दफ्तर की हवालात में गुजारेंगे. क्योंकि अदालत ने न्यायिक हिरासत का फैसला जिस वक्त सुनाया उस वक्त 7 बज चुके थे. इसके बाद आरोपियों को जेल में भेजना मुश्किल हो जाता है. क्योंकि इसकी एक लंबी प्रकिया होती है. बचाव पक्ष के एक वकील ने बताया कि न्यायिक हिरासत में जेल भेजना इसलिए मुमकिन नहीं था कि क्योंकि आरोपियों के पास कोविड सर्टिफिकेट नहीं था .
आर्यन समेत सभी 7 आरोपियों को एनसीबी दफ्तर की तीसरी मंजिल पर बने हवालात में रखा जाएगा, लेकिन एनसीबी के अधिकारी अब उनसे पूछताछ नहीं कर पाएंगे. मजिस्ट्रेट ने कहा कि बिना कोविड टेस्ट रिपोर्ट के कोई भी जेल उन्हें एंट्री नहीं दे सकती है. साथ ही मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि उनके परिवार वाले उनसे मुलाकात कर सकते हैं.
आर्यन के वकील ने कहा कि अभी अंतरिम जमानत पर सुनवाई होनी चाहिए. इसके बाद जज ने कहा कि मैं कल सुबह 11 बजे जमानत पर सुनवाई कर सकता हूं. उधर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आर्यन खान की जमानत का विरोध करता रहा. लेकिन आर्यन के वकील ने पुख्ता दलील देकर कहा कि उन्हें जमानत दी जा सकती है.