मोदी सरनेम केस: गुजरात सरकार, पूर्णेश मोदी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया, जिसने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दो साल जेल की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता और गुजरात बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया. कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से जुड़े मामले की सुनवाई 4 अगस्त को तय की है.
शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से 21 दिन का समय मांगा, लेकिन अदालत ने उन्हें 10 दिन का समय दिया। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर सीमित सवाल यह है कि क्या दोषसिद्धि को निलंबित किया जा सकता है?
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीके मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी से जवाब मांगा. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 18 जुलाई को वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी द्वारा मामले का उल्लेख करने और तत्काल सुनवाई की मांग करने के बाद गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई थी।
गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री और भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल द्वारा की गई टिप्पणी ‘मोदी सभी चोरों का सामान्य उपनाम क्यों है?’ पर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। 13 अप्रैल 2019 को केस दर्ज हुआ. इस मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से सजा हुई थी.