मोदी सरनेम केस: राहुल का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, माफ़ी मांगने से फिर इंकार
दिल्ली:
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में माफी मांगने से इनकार कर दिया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता. प्रथम दृष्टया यह मानहानि का मामला नहीं बनता। राहुल गांधी ने कहा कि माफी मांगना कोई काम नहीं है. कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में ये बातें कहीं.
राहुल गांधी ने कहा कि उनके खिलाफ मामला एक अपवाद है, जिसे देखते हुए सजा पर रोक लगाई जानी चाहिए. राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की. राहुल गांधी ने 2019 मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अपनी याचिका पर पूर्णेश मोदी के जवाब पर हलफनामा दायर किया।
राहुल गांधी ने मामले से जुड़े याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी के खुद को अहंकारी कहने के जवाब पर उनकी आलोचना की. राहुल ने अपने हलफनामे में कहा कि पूर्णेश मोदी ने मेरे खिलाफ अहंकारी शब्द का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया और मामला अदालत पर छोड़ दिया.
राहुल गांधी ने अपने जवाब में कहा है कि माफी मांगने से मामले में चल रहे मुकदमे की दिशा बदल सकती है. साथ ही, आरपी एक्ट के तहत आपराधिक प्रक्रिया और उसके परिणामों का उपयोग करना अदालत में चल रही प्रक्रिया का दुरुपयोग भी हो सकता है। राहुल ने अपने हलफनामे में कहा है कि किसी भी जन प्रतिनिधि को बिना गलती के माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आपराधिक प्रक्रिया के साथ न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगा.