6 महीने के लिए मणिपुर अशांत क्षेत्र घोषित
दिल्ली:
मणिपुर में दो छात्रों की हत्या के बाद हालात फिर बिगड़ गए हैं. राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर से अगले 6 महीने के लिए राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है. केवल 19 पुलिस स्टेशनों को इससे अलग रखा गया है. इंटरनेट पर भी रोक लगा दी गई है. हिंसा कम होने के बाद 23 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गईं।
सरकार ने यह कदम सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) कानून के तहत उठाया है. इसके तहत सशस्त्र बलों, राज्य और अर्धसैनिक बलों को विशेष अधिकार मिलते हैं.
जारी आदेश में एन बीरेन सरकार ने कहा कि विभिन्न उग्रवादी/विद्रोही विचारधाराओं के हिंसक हमलों के कारण पूरे मणिपुर में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की आवश्यकता है. आगे कहा गया है कि राज्य में समग्र कानून व्यवस्था की स्थिति और राज्य की कानून प्रवर्तन क्षमता को देखते हुए, राज्य सरकार ने मौजूदा शांति क्षेत्र की स्थिति पर छह महीने की अवधि के लिए यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया है।
इम्फाल, लम्फेल, सिटी, सिंजामेई, सेकमाई, लमसांग, पाटसोई, वांगोई, पोरोम्पैट, हेइंगंग, लमलाई, इरिलबांग, लीमाखोंग, थौबल, बिष्णुपुर, नंबोल, मोइरंग, काकशिंग और जिरीबाम पुलिस स्टेशनों को आदेश से बाहर रखा गया है।
दरअसल, इंफाल में दो छात्रों के अपहरण और हत्या को लेकर मंगलवार को राज्य भर में हिंसक प्रदर्शन हुए. हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया. इस दौरान रेड एक्शन फोर्स के साथ झड़प हो गई. जिसमें 45 लोग घायल हो गए. बुधवार को लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन हुआ.