नई दिल्ली: कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन और दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए। लॉकडाउन का तीसरा चरण चार मई से शुरू होगा और 17 मई तक चलेगा। हालांकि इसमें पहले की तुलना में ज्यादा छूट रहेंगी। बस, ट्रेन, मेट्रो, विमान जैसे सार्वजनिक वाहन फिलहाल बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज समेत सभी तरह के शिक्षण संस्थान को भी खोलने की इजाजत नहीं होगी। संक्रमण रोकने के लिए पूरे देश में होटल और रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम्नाजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक स्थल भी बंद रखने का फैसला किया गया है। हॉट स्पॉट वाले इलाकों में रहने वालों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना जरूरी होगा।

गृह मंत्रालय ने बताया, “कुछ गतिविधियां पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी, जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है।

गृह मंत्रालय के अनुसार रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में पूरे भारत में निषिद्ध गतिविधियों के अलावा कुछ गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। ये हैं- साइकल रिक्शा और ऑटो रिक्शा, टैक्सी और टैक्सी एग्रीगेटर्स, इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस, बारबर शॉप्स और स्पा एंड सैलून।

गृह मंत्रालय ने बताया, “ऑरेंज जोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे। इसके अलावा ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री की अनुमति दी जाएगी।”