नई दिल्ली: देश में सोमवार से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो गई है। यह 17 मई तक जारी रहेगा। इस बार लॉकडाउन में केंद्र सरकार की तरफ कई रियायतें दी गई हैं। केंद्र के दिशानिर्देशों को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने छूट की घोषणाएं की हैं।

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के विशाल शुक्ला ने बताया कि उनका शहर ग्रीन जोन में आता है। लिहाजा उनके यहां बाकी दिनों के मुकाबले आज ज्यादा चहल-पहल है। ज़रूरी सामान की दुकानें खुलने की समय सीमा बढ़ गई है। पहले यहां दुकानें सुबह 9 से 11 बजे तक खुलती थीं अब 9 से 1 बजे तक खुलेंगी।

वहीं दिल्ली सरकार द्वारा बंगाली मार्केट को डी-कंटेनमेंट ज़ोन घोषित किए जाने के बाद यहां पर बैंक और आवश्यक वस्तुओं वाली शॉप खुली। एक दुकानदार (संदीप)ने बताया,’कर्फ्यू में हम होम डिलीवरी करते थे लेकिन आज से दुकानों में ग्राहकों का आना-जाना शुरू है,कर्फ्यू के समय हमारा 90%का नुकसान हुआ।’

केंद्र सरकार ने कई आर्थिक गतिविधियों में छूट का भी ऐलान किया है। हालांकि कुछ सेवाओं पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेंगी। जैसे, स्कूल-कॉलेज समेत सभी तरह के शिक्षण संस्थान, जिम और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदी रहेगी। शादी में 50 लोग ही जा सकेंगे। किसी की मौत होने पर 20 लोगों की जुटने की इजाजत दी गई है। सभी धार्मिक स्थान, पूजन स्थल बंद रहेंगे। देखते हैं राज्यों में किन गतिविधियों की अनुमति दी गई है।

उत्तर प्रदेश

  • उत्तर प्रदेश के ग्रीन जोन वाले जिलों में बसों का संचालन होगा। इनका संचालन 50 फीसदी सीटों के साथ किया जाएगा, जो जिले की सीमाओं में ही होगा। टैक्सी शहर के भीतर सिर्फ दो सवारियों को बिठाकर चल सकती है।
  • शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ इजाजत है।
  • सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी।
  • आवश्यक वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स गतिविधियों को अनुमति होगी।
  • गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए आवागमन शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बंद रहेगा।

दिल्ली

  • दिल्ली में सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। जो जरूरी सेवाओं से संबंधित हैं, वहां 100 प्रतिशत लोग आएंगे। गैर-जरूरी सरकारी सेवाओं में डिप्टी सेक्रेट्री और 33 फीसदी स्टाफ आएगा।
  • निजी संस्थानों में भी 33 फीसदी स्टाफ आएगा।
  • स्टेशनरी, सभी तरह की स्टैंड-अलोन दुकानें खुलेंगी। शराब की दुकानें खुलेंगी।
  • जरूरी सामान बनाने वाली कंपनियां भी खुलेंगी। उनकी सप्लाई चेन भी खुलेगी। आईटी हार्डवेयर, ई-कॉमर्स में जरूरी सेवाएं रहेंगी।
  • सैलून भी बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे।
  • शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलना बंद होगा।
  • पब्लिक ट्रैवल सिस्टम मेट्रो, बस, रेल, एयर, रिक्शा, ऑटो रिक्शा सेवा बंद रहेंगी।
  • 65 साल से ऊपर बुजुर्ग, गर्भवती, कोई अन्य बीमारी, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में रहेंगे।
  • कनॉट प्लेस, मॉल और बाजार बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सामान की दुकान खुलेंगी।

महाराष्ट्र

  • महाराष्ट्र में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।
  • कंटेनमेंट या हॉटस्पॉट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी।
  • स्टैंड अलोन शॉप को ही खोलने की अनुमति दी जाएगी।
  • गैर-जरूरी कमोडिटीज की 5 दुकानें ही हर लेन में खुली रहेंगी। जरूरी दुकानों के लिए संख्या नहीं निर्धारित की गई है।
  • शराब की दुकानें खुली रहेंगी लेकिन उन्हीं दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाएगी, जो किसी भी मॉल और रेस्त्रां का हिस्सा नहीं होंगी।
  • सैलून पर पाबंदी लागू रहेगी।

मध्य प्रदेश

  • स्वास्थ्य, पुलिस, शासकीय अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी।
  • सभी जोन में 60 वर्ष की आयु से अधिक के नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे और केवल अत्यावश्यक कार्य या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जा सकेंगे।
  • शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
  • रेड जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर संचालित होने वाली गतिविधियों में चार पहिया वाहन में अधिकतम तीन लोग (एक ड्राइवर, दो यात्री) को अनुमति है।
  • इसके अलावा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, निर्यात इकाइयां, औद्योगिक क्षेत्र (एक्सेस कंट्रोल के साथ), अत्यावश्यक वस्तुओं की सेवा और निर्माता, ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन की निरंतरता आवश्यक है, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण इकाइयां, पैकेजिंग इकाइयां, नगरीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य, जिनमें केवल स्थानीय श्रमिक शामिल हो, को अनुमति दी गई है।
  • इसी प्रकार नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निर्माण गतिविधियां, आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी ई-कॉमर्स की गतिविधियां, निजी कार्यालय (33 प्रतिशत अमले के साथ) और सरकारी कार्यालय (अधिकारी 100 प्रतिशत एवं कर्मचारी 33 प्रतिशत अमले के साथ) संचालित हो सकेंगे।
  • वहीं ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर, जिले के भीतर और जिले से बाहर बसों का संचालन नहीं किया जा सकेगा।
  • – मनरेगा के कार्य आदि सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति होगी।
  • वहीं वे गतिविधियां जो सभी जोन में प्रतिबंधित हैं, उनको छोड़कर ग्रीन जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होगी।
  • इसके अंतर्गत कृषि संबंधित सभी कार्य, सभी प्रकार की दुकानें खोली जाएंगी।
  • ऑटो सेवा, नगर सेवा की बसें, ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के उद्योग, समस्त निर्माण कार्य, वाहन शोरूम, उपकरण मरम्मत, वाहन सर्विसिंग, मनरेगा के कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण इकाइयों को अनुमति होगी।
  • ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बसें भी चल सकेंगी और बस डिपो भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे।
  • -वहीं ग्रीन जोन में विवाह कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दे सकेंगे।
  • रेड और ऑरेंज जोन के बाहरी हिस्सों में भी स्थानीय प्रशासन वहां की स्थिति के अनुरूप सीमित संख्या में व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दे सकेंगे।

राजस्थान

  • राजस्थान के आठ जिले रेडजोन में हैं। यहां मोबाइल, लैपटॉप स्टेशनरी और कपड़ों की दुकानें भी अब रेड जोन में खुलेंगी।
  • -ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खोलने की सुविधा भी रेड जोन में दी गई है।
  • निर्माण कार्य वाले श्रमिक जो साइट पर हैं, निजी दफ्तरों में 33 प्रतिशत कर्मचारी , ई कॉमर्स को भी रियायत दी गई है।
  • वहीं, लॉकडाउन-3 के दौरान पान, गुटखा और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा।
  • राज्य सरकार के आदेशानुसार, शराब की दुकानों को सुनिश्चित करना होगा कि एक बार में पांच से ज्यादा व्यक्ति दुकान पर ना आए दो गज दूरी रखे रहें।